Header Ads Widget

BRCC कार्यालय में पदस्थ संविदा BAC बनेंगे बीआरसीसी राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश बड़ी खबर

   

BRCC कार्यालय में पदस्थ संविदा BAC बनेंगे बीआरसीसी राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश बड़ी खबर


 

राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक महोदय धनराजू एस द्वारा 16 नवंबर को मध्य प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों को बीआरसीसी कार्यालय में वर्तमान में संविदा पर पदस्थ बीएससी को बीआरसीसी का प्रभार दिया जाएगा। 

(आदेश सबसे नीचे देखे👇)

 

कलेक्टर समस्त जिले

मध्यप्रदेश।

विषय: "तत्समय संविदा पर कार्यरत बीआरसीसी (वर्तमान संविदा बी.ए.सी.) को पूर्वानुसार संविदा बीआरसीसी का प्रभार दिए जाने बाबत" ।

(आदेश सबसे नीचे देखे👇)

 

1. प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत बीआरसी के पद की पूर्ति सविदा आधार पर की गई थी। सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के प्रभावशील होने से दिनांक 7.11.2002 को राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा समस्त जिलों को सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के लिए जिला परियोजना कार्यालय जिला स्तर पर और विकासखण्ड स्रोत केन्द्र समन्वयक कार्यालय विकासखण्ड स्तर के पदों के वेतनमान अर्हता एवं नियुक्ति संबंधित जानकारी जिलों को प्रेषित कर सभी रिक्त पदों की पूर्ति प्रतिनियुक्ति से ही किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

(आदेश सबसे नीचे देखे👇)

 

2/ राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक 1448 दिनांक 4.4.2003 पत्र कमांक 2455 दिनांक 31.5.2003 एवं 3327 दिनांक 6.8.2003 द्वारा समस्त जिलों के कलेक्टर को सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत गुणात्मक शिक्षा के संस्थागत संरचना के तहत अकादमिक समन्वय के लिए जनपद शिक्षा केन्द्र एवं जनशिक्षा केन्द्र की संरचना तैयार कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे जिसमे उल्लेखित किया गया था कि विकासखण्ड स्रोत समन्वयक के पद की पूर्ति प्रतिनियुक्ति पर व्याख्याता से ही की जाएगी तथा संविदा पर पूर्व से विकासखण्ड स्रोत समन्वयक की नए ढांचे में योग्यतानुसार पदस्थापना की जाएगी।

 

 वे संविदा पर ही पदस्थ रहेंगे और इनका वेतन पूर्व में निर्धारित संविदा वेतन के समकक्ष होगा। उक्त निर्णय के अंतर्गत संविदा आधार पर पूर्व से विकासखण्ड स्रोत समन्वयक के पदों पर कार्यरत इन कर्मचारियों को संविदा आधार पर विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक के पद पर नियुक्त किया गया।

(आदेश सबसे नीचे देखे👇)

 

3. जिलों में संविदा आधार पर कार्यरत विकासखण्ड अकादमिक समन्वयकों द्वारा बार-बार उन्हें पुनः विकासखण्ड स्रोत समन्ययक के पद पर पदस्थ किये जाने के अनुरोध के प्रकाश में तथा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर / माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में पारित निर्णय के प्रकाश में पूर्व से संविदा आधार पर कार्यरत बी.आर.सी जो वर्तमान में संविदा आधार पर बी.ए.सी. के पद पर पदस्थ है, को पुनः बी.आर.सी. के पद का प्रभार दिये जाने का प्रशासकीय निर्णय लिया गया है।

(आदेश सबसे नीचे देखे👇)

 

4. मिशन की नियमावली अनुसार विकासखण्ड स्तरीय पदो पर नियुक्ति / प्रतिनियुक्ति की कार्यवाही का अधिकार जिला स्तरीय नियुक्ति समिति को प्रदत्त है। अतः प्रशासकीय निर्णय अनुसार जो कर्मचारी जिनकी प्रथम नियुक्ति संविदा आधार पर बीआरसी के पद पर हुई थी तथा उसके उपरांत वे निरंतर संविदा के पद पर बी आर सी / बी.ए.सी के पद पर पदस्थ है, पुनः उनको यथा श्री आर.सी.सी. के पद का प्रभार प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

 शेष सेवा शर्त मिशन के सेवा नियम एवं समय-समय पर जारी निर्देशों के अध्यधीन रहेगी। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व में जिन सविदा बी आर सी को जिस स्थान पर पदस्थ किया - यदि विकासखण्ड में पर प्रतिनियुक्ति से पदस्थापना स्थिति में संबंधित जिले के अन्य विकासखण्डों में रिक्त बी.आर.सी.सी. के पद पर इन संविदा बी.ए.सी. को बी.आर.सी.सी. का प्रभार दिया जाए तथा जिन संबंधित जिलों में अद्यतन स्थिति में बी.आर.सी. के पद पर प्रतिनियुक्ति से पदस्थापना की कार्यवाही प्रचलन में है तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम इन संविदा पर कार्यरत बी. ए.सी. जो पूर्व में संविदा बी. आर. सी. रहे है, को बी.आर.सी.सी. के पद का प्रभार दिया जाए।

 

(आदेश सबसे नीचे देखे👇)

धनराजू एस

संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल

(आदेश नीचे देखे)

 





एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ