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शासकीय कर्मचारी की तीसरी संतान वाले कर्मचारियों की नौकरी से बर्खास्त बाला आदेश नियम देखे

   

शासकीय कर्मचारी की तीसरी संतान वाले कर्मचारियों की नौकरी से बर्खास्त बाला आदेश नियम देखे


 
मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों की तीन संतान वाला एक सम्बन्धित आदेश जारी हुआ है इस आदेश के तहत उन शासकीय कर्मचारियों पर कार्रवाई हो सकती है जिनकी तीन संतान है कर्मचारी  पूछते हैं कि आखिर तीन संतानों वाला नियम क्या है के क्रम में वस्तुस्थिति बताने का कष्ट करें तो चलिए हम बताते हैं आपको यदि किसी व्यक्ति शासकीय सेवा में है उसकी नौकरी बनी रहेगी या उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी और उसका नियम क्या है चलिए जानते हैं।
आदेश लास्ट में देखे

 

सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसके तहत 26 जनवरी 2001 के पश्चात यदि आप की तीसरी संतान का जन्म हुआ है तो आप किसी भी तरह की शासकीय नौकरी के पात्र नहीं होंगे या शासकीय सेवा में है तो आपकी नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है।
आदेश लास्ट में देखे 

 
एक उदाहरण से आपको  समझा देते यदि किसी कर्मचारी शिक्षक की पूर्व से दो संतानें हैं और मैं शासकीय सेवा में है अब तीसरी संतान यदि उसकी पैदा होती है और वह भी 26 जनवरी 2001 के पश्चात  यदि उसकी तीसरी संतान पैदा हुई है तो ऐसी शासकीय कर्मचारी पर गाज गिर सकती है।
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इस नियम के तहत उस पर कार्रवाई हो सकती है तो उसकी नौकरी भी जा सकती है ।  नियम तो पहले से बना हुआ है यदि सरकार सख्त होती है ऐसे कर्मचारी की नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता।
आदेश लास्ट में देखे

 
यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है और  नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहता है यदि उसकी पूर्व से दो संताने हैं और 26 जनवरी 2001 के पश्चात तीसरी संतान का जन्म होता है तो वह नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता उसे नौकरी नहीं मिलेगी।

 
एक बिंदु और आता है जो सबके मन में घूमता रहता है एक सवाल कि  26 जनवरी 2001 के पहले आप की कितनी भी संताने हो तो यह नियम आप पर लागू नहीं होगा।




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