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प्राथमिक शिक्षक भर्ती की सभी नियुक्तियां हाईकोर्ट के आदेश के अधीन रहेंगी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

 

प्राथमिक शिक्षक भर्ती की सभी नियुक्तियां हाईकोर्ट के आदेश के अधीन रहेंगी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला


मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक भारती प्रक्रिया का मामला पहुंचा हाईकोर्ट।  हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने विभाग को जवाब तालाब किया है।
दरअसल साथियों मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में पीड़ित उम्मीदवार जबलपुर हाईकोर्ट में की शरण ली और उन्होंने याचिका दायर की पूरा मामला आयु से जुड़ा हुआ है।

 
इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया की भर्ती प्रक्रिया नहीं रुकेगी भर्ती प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी परंतु आयु विवाद वाला जो मामला है यह जो याचिका लगाई गई है वह सभी नियुक्तियां हाईकोर्ट के आदेश के अधीन रहेंगी।

 

प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संदर्भ में जो मामला है चलिए जानते हैं की आयु वाला विवाद क्या है दरअसल साथियों वर्ष 2022 में जो पात्रता परीक्षा आयोजित कराई गई थी उसमें पात्रता की जो शर्तें थी उसमें न्यूनतम आयु के मामले में 18 वर्ष आयु रखी गई थी अर्थात 18 वर्ष का कोई भी बेरोजगार युवक प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकता है आवेदन कर सकता है।

 
इसके पक्ष मे आयुक्त लोक शिक्षण संचनालय भोपाल द्वारा 27 अक्टूबर 2022 को भर्ती प्रक्रिया के संबंध में काउंसलिंग के निर्देश जारी किए गए इन निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया की 1-1 2022 को अर्थात 1 जनवरी 2022 को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है।

 
अब आप बताइए साथियों जब पात्रता परीक्षा आयोजित कराई गई तब न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई और जब इसके संदर्भ में फाइनल काउंसलिंग के निर्देश जारी किए गए तो उसमें न्यूनतम आयु 21 वर्ष रख दी गई ऐसे में जो उम्मीदवार जो बेरोजगार युवक जिन्होंने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की थी और जो 21 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर पाए थे उन सभी पर यह आदेश भारी पड़ गया इसलिए पूरा मामला हाई कोर्ट जबलपुर पहुंच गया।

 

काउंसलिंग के आदेश के बाद  कई उम्मीदवारों पर इसका प्रभाव पड़ा जिसमें अभिषेक कछवाहा  सहित 64 अन्य उम्मीदवारों द्वारा भर्ती प्रक्रिया के नियमों को हाई कोर्ट जबलपुर में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता  की वकील के तौर पर श्री अमित चतुर्वेदी एवं श्री अमर गुप्ता ने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष दलील पेश की।

 
अधिवक्ताओं द्वारा इस पूरे मामले पर अपनी दलीले पेश करने के बाद माननीय चीफ जस्टिस उच्च न्यायालय ने विभाग से जबाब मांगा है। अंतरिम आदेश पारित करते हुए माननीय चीफ जस्टिस एवं माननीय विशाल मिश्र द्वारा कहा गया कि प्राथमिक शिक्षक के पद होने वाली सभी नियुक्ति, उच्च न्यायालय के निर्णयों के अधीन रहेँगी।

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