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स्थानांतरण नीति 2022 के तहत अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन एवं प्रशासकीय स्थानांतरण संबंधित आदेश

   

स्थानांतरण नीति 2022 के तहत अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन एवं प्रशासकीय स्थानांतरण संबंधित आदेश

 
स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचनालय के आयुक्त महोदय अभय वर्मा द्वारा 28 नवंबर को स्थानांतरित e2000 22-23 के अंतर्गत अतिशेष शिक्षकों का चिराग खान एवं प्रशासकीय स्थानांतरण संबंधी महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है इस आदेश में कई महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं चलिए आदेश में लिखी गई उन बातों को ध्यान पूर्वक देख लेते हैं :-

 

1. विषयांतर्गत नवीन स्थानांतरण नीति 2022 के पालन में विभागीय परिपत्र दिनांक 19. 09.2022 द्वारा स्थानांतरण प्रक्रिया के संबंध में जारी की गई समय सारिणी के अनुक्रम में स्थानांतरण प्रक्रिया पूर्ण की गई है। उक्त स्थानातरण प्रक्रिया में 43118 ऑनलाईन आवेदन के विरुद्ध कुल 25905 स्थानांतरण किए गए हैं।

 
2.  उपरोक्तानुसार स्थानांतरण प्रक्रिया से शिक्षक विहीन शालाओं एवं एक शिक्षकीय शालाओं की संख्या में कमश 123 एवं 1154 की कमी आई है। यद्यपि वर्तमान में 2357 शिक्षक विहीन एवं 8307 एक शिक्षकीय शालायें विद्यमान है ऐसी स्थिति में शिक्षण व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैं।

 
3. ऐसी समस्त शालायें जहाँ शिक्षकों की अत्यधिक कमी है अथवा स्थानांतरण के द्वारा रिक्त हुई है ऐसे सभी स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाए ताकि शिक्षण व्यवस्था प्रभावित न हो।

 
4.  ऐसी समस्त शालाये जहाँ हाल ही में स्थानांतरण के माध्यम से पदस्थापना की गई है उन स्थानों पर यदि पूर्व से अतिथि शिक्षक कार्यरत रहे है तो उन्हें तत्काल कार्यमुक्त किया जाए।

 

5. अधीनस्थ शून्य नामांकन वाली समस्त शालाओं का सेटअप ब्लॉक किया जाए ताकि ऐसी शालाओं में स्वैच्छिक अथवा प्रशासकीय स्थानांतरण के माध्यम से पदस्थापना न हो सके।

 

6  शून्य नामांकन वाली शालाओं में पदस्थ शिक्षकों को निकटतम शिक्षक विहीन अथवा एक शिक्षिकीय शालाओं में पदस्थ करने संबंधी कार्यवाही स्थानांतरण नीति की कण्डिका 3.3 में अंकित अनुसार की जाए।

 
7. इस संबंध में आवश्यक प्रस्ताव दिनांक 05. 12:2022 तक संचालनालय के ईमेल आईडी est-3dpi@mp.gov.in पर हस्ताक्षरित हार्डकापी एवं excel sheet में प्रेषित करे।

 

8. शिक्षक विहीन ऐसी शालायें जिनमें नांमाकन 20 अथवा उससे कम है, को उसी ग्राम / बसाहट पर अथवा एक किलोमीटर के दायरे में संचालित अन्य प्राथमिक / माध्यमिक शाला के साथ अन्य आदेश तक संचालित किया जाएगा।

 

9. एक शिक्षकीय अधिक नामांकन वाली प्राथमिक / माध्यमिक शालाओं के संबंध में प्रथमतः यह परीक्षण किया जाए कि क्या उसी ग्राम / बसाहट पर अन्य प्राथमिक/ माध्यमिक शाला संचालित है?  यदि ऐसी स्थिति है तो इन विद्यालयो को सत्र के अंत तक के लिए संयुक्त रूप से संचालित किया जाए।

 

10. जिन शिक्षक विहीन / एक शिक्षकीय / अत्यधिक न्यून शिक्षकों वाली शालाओं में उपर्युक्त कंडिका 2.5 एवं 2.6 अनुसार कार्यवाही संभव न हो तो ऐसी स्थिति में उक्त शालाओं में संकुल अंतर्गत अन्य शालाओं से जहाँ पर्याप्त अथवा अधिक संख्या में शिक्षक पदस्थ है की शैक्षणिक व्यवस्था स्थानांतरण नीति की कण्डिका 3.45 के तहत की जाए।

 

11. इसी प्रकार एक ही ग्राम में न्यून शिक्षकों वाली माध्यमिक शाला एवं हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी शालाएं संचालित है तथा उक्त शालाओं में शिक्षकों की कमी है तो ऐसी माध्यमिक शालायें तथा हाईस्कूल / हायर सेकेण्ड्री शालाओं को संत्रात् तक के लिए संयुक्त रूप से संचालित किए जाए अथवा उपर्युक्तानुसार स्थानांतरण नीति की कंडिका 34.5 के तहत शैक्षणिक व्यवस्था की जाए।

 



अभय वर्मा
आयुक्त लोक शिक्षण संचनालय भोपाल

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