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अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति, कार्यमुक्त करने संबंधी लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल का महत्वपूर्ण आदेश 17 नवंबर 2022 को जारी

   

अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति, कार्यमुक्त करने संबंधी लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल का  महत्वपूर्ण आदेश 17 नवंबर 2022 को जारी

 
मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचनालय के आयुक्त महोदय अभय वर्मा द्वारा मध्यप्रदेश के समक्ष जिला शिक्षा अधिकारियों को समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को एवं समस्त संख्या प्राचार्य को 17 नवंबर को अतिथि शिक्षकों की नवीन नियुक्ति एवं कार्य मुक्ति संबंधी महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है।

 

 इस आदेश के अनुसार स्थानांतरण उपरांत रिक्त हुए पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक रखना तथा ट्रांसफर उपरांत शाला में आए नियमित शिक्षक के बाद अतिथि शिक्षक को कार्यरत करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आदेश में दिय गए के आधार पर अतिथि शिक्षकों की नवीन नियुक्ति एवं कार्यमुक्त किया जाएगा ।
चलिए और नवीन निर्देशों को देख लेते हैं जो की आदेश में दिए गए हैं

 
1. शिक्षकों की ऑनलाइन स्थानांतरण के बाद जिस विद्यालय में नवीन शिक्षक स्थानांतरण के बाद ए गए हैं और उसी पद के विरुद्ध यदि शाला में अतिथि शिक्षक रखा हुआ था तो उसे अतिथि शिक्षक को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए।

 

2. साला में एक से अधिक अतिथि शिक्षक रिक्त पद के विरुद्ध आमंत्रित किया गया था तथा अब एक पद पर स्थापना स्थानांतरण के बाद एक नियमित पद की पूर्ति हो गई है ऐसे में एक अन्य पद पर अतिथि शिक्षक को रखने के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.10.2018 को जो निर्णय दिया था उसके पालन के अनुसार अतिथि शिक्षक रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। अधिक स्कोर स्कूल वाले अतिथि शिक्षक को रखा जाए और कम स्कोर वाले अतिथि शिक्षकों का कार्यमुक्त कर दिया जाए

 

3. शिक्षकों के ट्रांसफर के बाद रिक्त हुए पदों पर अतिथि शिक्षक रखने के संदर्भ में पत्र दिनांक 13 जुलाई 2022 के अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाए।

 
4 विद्यालय में पैनल पूर्व से उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में :- जिन विद्यालयों में पूर्व से पैनल उपलब्ध नहीं है, तथा सत्र के मध्य में अतिथि शिक्षक की आवश्यकता है, ऐसी स्थिति में संस्था प्रमुख ब्लॉक / जिले के पैनल से अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित कर सकते हैं ब्लॉक एवं जिले का ऑनलाइन पैनल संकुल प्राचार्य के लॉगिन पर उपलब्ध है।
उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
अतिथि शिक्षक संदर्भ में विद्यालय पूर्व  से पैनल उपलब्ध नहीं है तो ऐसे में संस्था प्रमुख जिला और ब्लॉक के पैनल में से अतिथि शिक्षकों आमंत्रित कर सकते हैं और यह सभी पैनल ब्लॉक एवं जिले के ऑनलाइन पैनल संकुल प्राचार्य के लोगन पर उपलब्ध है

 



(अभय वर्मा)
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

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