शहरी शिक्षकों को गांव में ट्रांसफर किया जाएगा, TEACHER TRANSFER POLICY 2022
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की ट्रांसफर पॉलिसी के तहत एक बड़ा अपडेट इस पॉलिसी में सामने आया है कि शहरी क्षेत्रों के शासकीय स्कूलों में पढ़ाने वाले 10 साल से अधिक समय से जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं काम कर रहे हैं उन सभी शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफर किया जाएगा। यदि शिक्षक यदि शिक्षक स्वयं इसका उपयोग करते तो ठीक है नहीं तो विभाग द्वारा जरूरत के हिसाब से शिक्षकों का ट्रांसफर करेगा।
स्कूल शिक्षा विभाग की ट्रांसफर पॉलिसी के तहत ऐसे सरकारी शिक्षक जो 10 साल से शहरी क्षेत्रों में स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उन्हें अब ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाएगा जिससे कि ग्रामीण विद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। ऐसे अनुभवी शिक्षकों का लाभ आप ग्रामीण क्षेत्रों में लिया जाएगा जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को भी उच्च शिक्षा गुणवत्ता पूर्ण मिल सके। ऐसे सभी शिक्षकों को 10 साल के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाने हेतु ट्रांसफर किया जाएगा।
इस नियम से इन शिक्षकों को मिलेगी छूट
जिन शिक्षकों के रिटायरमेंट में 1 साल या इससे कम समय है, उनका प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर नहीं होगा।
स्वैच्छिक ट्रांसफर के बाद तीन शैक्षणिक सत्र तक उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
ऐसे शिक्षक जिनके रिटायरमेंट में तीन साल शेष हैं या गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं या विकलांग हैं, उन्हें ट्रांसफर प्रक्रिया से दूर रखा जाएगा।
रिटायरमेंट में 1 साल से कम समय है, 40% या उससे अधिक नि:शक्तता है, गंभीर बीमारी है तो सरप्लस मानकर ट्रांसफर नहीं होगा।
स्वैच्छिक Transfer में स्थाई परिस्थिति के अलावा राष्ट्रीय पुरस्कार / राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी।
किसी भी कैडर यानी 200 की संख्या तक के कैडर में 20% और इससे अधिक का कैडर है तो 15% शिक्षको के Transfer होंगे।
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