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ट्रांसफर हुए शिक्षक अध्यापकों के online कार्य मुक्ति और online जोइनिंग संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी

   

ट्रांसफर हुए शिक्षक अध्यापकों के online कार्य मुक्ति और online जोइनिंग संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी 

समस्त संकुल प्राचार्य कृपया ध्यान दें


स्थानांतरण नीति 2022 के अनुक्रम में शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर आदेश जारी किए जा चुके हैं जिन्हें एम.पी एजुकेशन पोर्टल पर देखा जा सकता है। स्थानांतरित शिक्षकों की सूची संकुलवार भी प्रदर्शित हो रही है।

 

अतः स्थानांतरण उपरांत शिक्षकों के रिलीविंग एवं जॉइनिंग के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं।

1. शिक्षकों को ऑनलाइन ही रिलीव किया जाए अथवा ऑनलाइन ही ज्वाइन कराया जाए। पोर्टल से रिलीविंग एवं ज्वाइनिंग का प्रिंट निकाल कर हस्ताक्षर कर एक प्रति सबंधित को प्रदान करे और एक प्रति कार्यालय में संधारित करे।

 

2. शिक्षकों को कार्यमुक्त/ उपस्थित कराने के पूर्व नवीन स्थानांतरित संस्था में वर्तमान में पद रिक्त की वास्तविक स्थिति सुनिश्चित करे। पद रिक्त न होने पर कार्यमुक्त न करे और न ही सबंधित को किसी भी स्थिति में ज्वाइन कराए।

 

3. ऑनलाइन कार्यमुक्त करने के पूर्व सबंधित से उसका ऑनलाइन लॉक आवेदन लेकर पॉलिसी के बिंदु 3.1.2, 3.1.9 एवं 3.1.10 के अनुसार वरीयता का परीक्षण करे एवं आवश्यक प्रमाण ले। विसंगति पाए जाने पर कार्यमुक्त न करे एवं कार्यालय को अवगत कराए।

 

4. यदि शिक्षकों के स्थानांतरण से संस्था शून्य शिक्षकीय हो रही है तब ऐसी स्थिति में शिक्षकों को कार्यमुक्त न किया जावे। यदि किसी संस्था में सभी पदस्थ शिक्षकों के ट्रांसफर हो गए है तो उनको पॉलिसी में दिए गए वरीयता अनुसार कार्यमुक्त करे।


5. ऑनलाइन कार्यमुक्त करने के पहले स्थानांतरित शिक्षक के पास मौजूद समस्त प्रभार अन्य शिक्षक को दिलाना सुनिश्चित करे।

 

6. अन्य जिले से स्थानांतरण से आए शिक्षक या अन्य जिलों में जाने वाले शिक्षक कार्यमुक्त होने के उपरांत सर्वप्रथम डीईओ कार्यालय में उपस्थिति देंगे।


7. सबंधित शिक्षक की नियुक्ति स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत नवीन संवर्ग (प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक) में नही हुई है तो उनका ट्रांसफर ऑर्डर निरस्त माना जाएगा।

 

8. ट्रांसफर ऑर्डर के बिंदु क्रमांक 1, 2, 8 एवं 9 का पालन आवश्यक रूप से करे। विसंगति पाए जाने पर डीईओ कार्यालय को सूचना दे।


9. सीएम राइज, मॉडल एवं उत्कृष्ट विद्यालय में पदस्थ शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश जारी होने पर भी उनको कार्यमुक्त नही किया जावेगा। ऐसी स्थिति के सूचना डीईओ कार्यालय को अवश्य दे।

 

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करे।

*आदेशानुसार-*

*DEO SINGRAULI

ऐसा नोट व्हाट्सएप के माध्यम से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है

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