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मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों के ट्रांसफर के बाद हाईकोर्ट में कैविएट दायर आयुक्त भोपाल आदेश

   

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों के ट्रांसफर के बाद हाईकोर्ट में कैविएट दायर आयुक्त भोपाल आदेश 


 

क्रमांक / विधि / केवीएट / प्रति , लोक शिक्षण संचालनारलय , मध्यप्रदेश गौतम नगर , भोपाल 462023 ई - मेल dpilegal-mp@nic.in 2 . 2022/191

 

संयुक्त संचालक ,
लोक शिक्षण विधि प्रकोष्ठ ,
जबलपुर , इंदौर एवं ग्वालियर ।

विषय : - स्थानांतरण प्रकरणों के संबंध में मान उच्च न्यायालय में केवीएट दायर करने बावत् ।

 
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उपरोक्त विषयक लेख है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 के परिपेक्ष्य में विभागीय अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश शासन स्तर से एवं शिक्षक / कर्मचारी संवर्ग के स्थानांतरण आदेश संचालनालय स्तर से जारी किए गए है । 

 

संबंधित लोकसेवकों / अन्य द्वारा स्थानांतरण के विरूद्ध मान उच्च न्यायालय जबलपुर खण्डपीठ , इंदौर एवं ग्वालियर के समक्ष न्यायालयीन वाद दायर किए जा सकते है।

 

अतः निर्देशित किया जाता है कि शासन / संचालनालय पक्ष की ओर से मान . उच्च न्यायालय , जबलपुर , खण्डपीठ इंदौर एवं ग्वालियर के समक्ष केवीएट दायर करने का कष्ट करें , ताकि उक्त आदेश पर वाद दायर होने की स्थिति में शासन / संचालनालय पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ही अन्तरिम / अंतिम आदेश पारित हो सके ।

 

( अभय वर्मा )
आयुक्त
लोक शिक्षण , मध्यप्रदेश

आदेश देखे👇



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