MP दीपावली पर पटाखे फोड़ने पर FIR दर्ज FIR Registered For Bursting Crackers On Diwali
ग्वालियर - हिंदुओं के लिए दीपावली एक सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और इस दिन देश प्रदेश के सभी लोग दीपावली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं जिसमें हटाकर चलाने का इनक्रीस अलग ही होता है बिना पटाखों की दिवाली अच्छी नहीं लगती।
मध्य प्रदेश के कई शहरों में पहाड़ों पर खासकर दीवार दीपावली पर पटाखे फोड़ने को लेकर कई तरह के आदेश जारी किए गए जिसमें कहीं-कहीं आदेश में समय का प्रतिबंध रखा गया कहीं-कहीं पर तेज आवाज वाले पटाखों को चलाने पर प्रतिबंध रखा गया।
दीपावली पर पटाखों के प्रतिबंध संबंधी जो भी आदेश जारी हुए उसका कितना पालन होता है यह कहने वाली बात नहीं है लोग आदेशों का खुला उल्लंघन करते हुए दीपावली पर पटाखे फोड़ते हैं परंतु इस बार मध्य प्रदेश के 1 जिले में पटाखे फोड़ने के संबंध में थाने में मामला दर्ज हुआ है एफ आई आर दर्ज कर ली गई है।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक ऐसा ही मामला थाने में दर्ज हुआ है और एफ आई आर दर्ज की गई है पुलिस थाना मुरार के थाना प्रभारी श्री शैलेंद्र भार्गव ने कहा है कि कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था उसी के पालन में धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है आप कोर्ट के द्वारा निर्देशित किए जाने के बाद ग्वालियर कलेक्टर ने आवाज वाले पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध का आदेश जारी किया था इसका काफी विरोध हुआ था। आदेश का उल्लंघन करने पर ग्वालियर जिले में एफ आई आर दर्ज की गई है।
मुरार थाने के अन्तर्गत खुरैरी मोहल्ला निवासी मुकेश रजक के दरवाजे पर पड़ोसी पीनू शाह, महबूब खान और नियामत शाह तेज आवाज के पटाखे चला रहे थे। घर में छोटे बच्चे थे। पटाखों की आवाज से बच्चे रो रहे थे। मुकेश ने पड़ोसियों से दरवाजे पर पटाखे चलाने से मना किया। इस बात पर विवाद बढ़ गया। आरोपी लाठियां ले आए और फरियादी के छोटे भाई विकास एवं उसकी पत्नी को बेरहमी से पीटा।
इस घटना के बाद मुरार थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट का मामला तो दर्ज किया ही, साथ में कलेक्टर के प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने का मामला भी दर्ज किया गया। इस प्रकार मध्य प्रदेश में पहली बार पटाखे चलाने पर FIR दर्ज हो गई।
0 टिप्पणियाँ
ब्लॉक पढ़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद