तीन प्रकार के स्कूलों के शिक्षक अध्यापकों के ट्रांसफर पर प्रतिबंध, कमिश्नर DPI का आदेश
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्थानांतरण प्रक्रिया के आवेदन करने के पश्चात स्थानांतरण आदेश जारी होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है ऐसे में मध्य प्रदेश के समस्त स्कूलों में से तीन प्रकार के स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों के ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इन तीन प्रकार के स्कूलों के शिक्षकों द्वारा यदि ऑनलाइन ट्रांसफर का आवेदन किया है और उनका ट्रांसफर हो जाता है तो उन्हें किस से भी स्थिति में रिलीव ना किया जाए।
आयुक्त लोक शिक्षण संचनालय द्वारा इन तीन प्रकार के स्कूलों के शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक का आदेश मध्य प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किया है।
चलिए वह तीन प्रकार के स्कूल कौन से हैं जिनके शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई है।
अपनी स्कूलों के शिक्षकों के नहीं होंगे स्थानांतरण
1. सीएम राइज स्कूल, में पदस्थ शिक्षक
2. उत्कृष्ट विद्यालयों में पदस्थ शिक्षक
3. मॉडल स्कूलों में पदस्थ शिक्षक
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत यदि इन तीन प्रकार के स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों के स्थानांतरण हो जाते हैं किसी कारण वर्जिन के स्थानांतरण हो जाते हैं तो इस प्रकार के सभी शिक्षकों को साला से कार्यमुक्त ना किया जाए और इन सभी की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी पंजीकृत कर कमिश्नर डीपीआई ऑफिस भोपाल भेजें।
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