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राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल का समस्त डीईओ/डीपीसी को वित्त के संबंध में महत्त्वपूर्ण आदेश

 

राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल का समस्त डीईओ/डीपीसी को वित्त के संबंध में महत्त्वपूर्ण आदेश

 


 

प्रति , 

जिला शिक्षा अधिकारी 

समस्त जिले म . प्र . 

प्राचार्य , डाईट समस्त जिले म . प्र . 

जिला परियोजना समन्वयक 

जिला शिक्षा केन्द्र समस्त जिले- म . प्र .

 

विषय : - समग्र शिक्षा अन्तर्गत PFMS से PPA Generate नहीं करने के संबंध में । 


संदर्भ : - इस कार्यालय का पत्र कमांक / रा.शि. के . / वित्त / 2022 / 5718 भोपाल दिनांक 03.10.2022 

 

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि जिले स्तर की समस्त एजेंसियों द्वारा दिनांक 30.09.2022 तक वर्तमान PFMS से PPA Generate किए जाने थे । 

 

उक्त Generated PPA को दिनांक 03.10.2022 तक बैंक में भुगतान हेतु जमा कराए जाने थे तथा जिले स्तर से समस्त विकासखण्ड स्रोत केन्द्र एवं छात्रावास को व्यय सीमा शून्य की जानी थी । बैंक द्वारा अवगत कराया गया है कि अभी भी कुछ विकासखण्डों एवं छात्रावासों द्वारा PPA Generate कर बैंक को प्रेषित किए जा रहे हैं जो इस कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

 

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान PFMS में जिले स्तर से समस्त एजेंसियों की व्यय सीमा तत्काल शून्य कर दी जाए ताकि विकासखण्डों एवं छात्रावासों द्वारा PPA Generate नहीं किए जा सकें ।

 

 प्रतिबंधित समय में Generate की गई PPA की राशि PFMS में Hold की श्रेणी में आएगी । अतः इतनी राशि हमेशा के लिए Hold हो जाएगी । इस तरह की Hold रही राशि संबंधित अधिकारी से वसूल की जाएगी । अगर किसी भी जिले से दिनांक 07.10.2022 की स्थिति में PPA Generate किए जाते हैं तो इसकी संपूर्ण जबावदारी कार्यालय प्रमुख की होगी तथा आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

 

धनराजू एस

संचालक

राज्य शिक्षा केन्द्र 

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