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अध्यापकों के "अंतर संभाग एवं अंतर जिला" Transfer रद्द/ कार्यमुक्त पर लगाई रोक आदेश जारी

 

 अध्यापकों के "अंतर संभाग एवं अंतर जिला" Transfer रद्द/ कार्यमुक्त पर लगाई रोक आदेश जारी 

 

स्कूल शिक्षा विभाग में ऑनलाइन स्थानांतरण के बाद हजारों कर्मचारियों के स्थानांतरण ऑनलाइन तरीके से की है वर्तमान में कार्य मुक्ति और ऑनलाइन जोइनिंग की प्रक्रिया चल रही है ऐसे में अब कई प्रकार के आदेश लगातार संशोधित होकर धीरे-धीरे आ रहे हैं ।

 

इसी कड़ी में एक और ऐसा आदेश आया है जिसके बाद संभाग एवं अंतर जिला शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई है।

 

साथी ही आदेश में जो बताया गया है उसके अनुसार जनजाति कार्य विभाग में पदस्थ ऐसे शिक्षक अध्यापक जिन्होंने एजुकेशन पोर्टल पर स्थानांतरण में ऑनलाइन तरीके से भाग लिया उसके पश्चात अंतर संभाग और अंतर जिला में उनका स्थानांतरण हो गया अब ऐसे सभी आदेशों को स्वता जमाना जाएगा 

 

अतः सभी प्राचार्य को निर्देशित किया गया है इस प्रकार के शिक्षकों के स्थानांतरण हुए हैं उन्हें कार्यमुक्त ना करें। यदि आदेश की अवहेलना होती है तो संबंधित पर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

 

 आदेश की और वास्तविक बातें देखने के लिए आप नीचे आदेश को देख सकते हैं



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