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शिक्षक अध्यापकों की स्थानांतरण केवल और केवल ऑनलाइन तरीके से ही होंगी नवीन आदेश 4 अक्टूबर को जारी।

   

शिक्षक अध्यापकों की स्थानांतरण केवल और केवल ऑनलाइन तरीके से ही होंगी नवीन आदेश 4 अक्टूबर को जारी।

 

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग केंद्र शिक्षक अध्यापकों के स्थानांतरण को लेकर लोक शिक्षण संचनालय के आयुक्त महोदय द्वारा 4 अक्टूबर को समस्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं समस्त संभागीय संयुक्त संचालक को पत्र जारी किया गया है।

 
पत्र में स्पष्ट तौर पर अध्यापक शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को केवल और केवल ऑनलाइन तरीके से करने की बात कही गई है मतलब साफ है की अध्यापक शिक्षकों के स्थानांतरण ऑनलाइन तरीके से आवेदन होंगे और ऑनलाइन के माध्यम से ही उनके स्थानांतरण हो।

 

आदेश में और क्या लिखा गया है आइए देखते हैं
कृपया संदर्भित स्थानांतरण नीति का अवलोकन करें । उपरोक्त वर्णित नीति की कंडिका 27 में शिक्षकों को स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किये जाने का प्रावधान किया गया है । स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु नीति की कंडिका 3.1 में निर्धारित प्रक्रिया में यह स्पष्ट किया गया है कि संबंधित लोकसेवक को अपनी यूनिक आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से एज्यूकेशन पोर्टल पर लागिन कर आवेदन करना होगा ।

 

 पात्र आवेदकों को निर्धारित प्राथमिकता / वरीयता के आधार पर उनके द्वारा चाही गई संस्थाओं में वरीयता कम में उपलब्धता अनुसार रिक्त पद पर बगैर मानवीय हस्तक्षेप के स्थानांतरण किया जा सकेगा । स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।

 

एवं बड़ी संख्या में शिक्षकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना प्रारंभ भी कर दिया गया है , किन्तु यह देखने में आ रहा है कि बड़ी संख्या में शिक्षकों द्वारा अभी भी जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न माध्यमों से स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जा रहे है एवं वरिष्ठ कार्यालय में स्थानांतरण हेतु उपस्थित होकर भी आवेदन दिये जा रहे है , जो प्रथम दृष्टिया नीति के अनुकुल न होने के नस्तीबद्ध किये जा रहे हैं।

 

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्राचार्यों के माध्यम से समस्त शिक्षकों को स्थानांतरण नीति में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ही स्वैच्छिक आवेदन ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से किये जाने हेतु निर्देशित करें साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि स्थानांतरण हेतु वरिष्ठ कार्यालय में उपस्थितः न हो । कृपया इन निर्देशों का पालन कडाई से कराया जाना सुनिश्चित करें ।

  ( अभय वर्मा )
आयुक्त
लोक शिक्षण , म.प्र .

आदेश देखे 👇



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