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स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षको के स्थानांतरण को लेकर नया आदेश 30 सितंबर को जारी

   

MP स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षको के स्थानांतरण को लेकर नया आदेश 30 सितंबर को जारी

 

1. वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 में नियुक्त उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को परीवीक्षा अवधि में स्थानांतरण नीति 2022 के अंतर्गत केवल सत्र 2022-2023 के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल किए जाने के लिए शिथिलता देने का आदेश जारी।

 

2. ऐसे नवनियुक्त शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए प्रावधानों की सुनिश्चितता तय की गई है। स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 3.1.2 के आधार पर वरीयता प्रदान करते हुए स्थानांतरण किया जा सकेगा।

 

3. नवनियुक्त शिक्षकों को आपस में परस्पर स्थानांतरण की पात्रता होगी किन्तु पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के साथ परस्पर स्थानांतरण नहीं होगा। स्थानांतरण हेतु नव नियुक्त शिक्षकों की परस्पर वरीयता उनकी TET रैंक के आधार पर निर्धारित होगी।

 



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