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प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास (उत्तीर्ण) अभ्यार्थियों को काउंसलिंग हेतु नवीन निर्देश लोक शिक्षण संचनालय ने 27 अक्टूबर को जारी किए।

   

प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास (उत्तीर्ण) अभ्यार्थियों को काउंसलिंग हेतु नवीन निर्देश लोक शिक्षण संचनालय ने 27 अक्टूबर को जारी किए।


 

मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचनालय के आयुक्त महोदय अभय वर्मा द्वारा 27 अक्टूबर को प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों की भर्ती काउंसलिंग के संदर्भ में नवीन निर्देश जारी किए गए हैं।

 

लोक शिक्षण द्वारा जारी की गई इस आदेश में नवीन निर्देशों में जो संशोधन हुए उन सारे संशोधनों को इस आदेश में दर्शाया गया है।

 

प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी इन सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें क्योंकि आने वाली काउंसलिंग में शामिल होने से पहले इन निर्देशों के क्रम में आपको बता दी जाएगी और इसी आदेश के आधार पर अगली काउंसलिंग आयोजित की जावेगी।

 

इसमें इस आदेश में अभ्यर्थी की योग्यता संबंधी आयु संबंधी आरक्षण संबंधी अहाता परीक्षा में न्यूनतम अंक हेतु और भी सभी विस्तृत निर्देश आदेश में दिए हैं 

 

 आदेशों का अध्ययन करने के लिए हम आपको नीचे लिंक उपलब्ध करा रहे हैं उस पर क्लिक करके आप इस संपूर्ण निर्देशों को देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं।

लिंक पर क्लिक करके आदेश डाउनलोड करें 👇

प्राथमिक शिक्षक भर्ती हेतु काउंसलिंग हेतु दिशा निर्देश डाउनलोड करें

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