MP शिक्षकों के अवकाश पर रोक "बिना स्वीकृति" के अवकाश पर गए तो वेतन कटेगा
प्रति ,
1. जिला शिक्षा अधिकारी
जिला - गुना ( म.प्र . )
2. समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जिला गुना
3- समस्त संकुल प्राजिला गुना
4- समस्त प्राचार्य शा.उ.मा.वि. / हाई स्कूल जिला गुना
5. समस्त विकास स्त्रोत समन्वयक जिला गुना
विषय :- अवकाश स्वीकृत न करने बाद विषयक
संदर्भ- दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार दिनांक 12/09/22
उपरोक्त विषयांतर्गत है कि दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 12.05.2020 को शिक्षक " कल भोपाल जायेंगे 75 हजार शिक्षक छुट्टी के आवेदन में लिखा - हड़ताल में जाना है" के नाम से समाचार पत्र में प्रकाशन हुआ। जिसमें दिनांक 13 / 06 / 2002 / मंगलवार को भोपाल मैं हड़ताल करने का लेख है ।
अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके क्षेत्रांतर्गत पदस्थ किसी भी शिक्षक को मुख्यालय त्यागने एंव किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत न किया जाये । समस्त शिक्षक संस्था पर उपस्थित रहकरण कार्य सम्पादित करें ।
हडताल में सामिल होने वाले शिक्षकों का अनुपस्थित दिवस का वेतन काटते हुए दिनांक 13/08/2022 को दोपहर 12:00 बजे तक निर्धारित प्रारूप पर आपने अपने विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करें ।
प्रारूप देखे
1.शिक्षक का नाम
2. पद
3. संस्था का नाम
4. संकुल का नाम
5. विकासखंड का नाम
6. अवकाश /अनुपस्थिति अवधि
7. रिमार्क
आदेश देखे
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला - गुना ( म.प्र . )
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