स्कूल शिक्षा विभाग के इस आदेश के कारण शिक्षाकर्मी अध्यापक गुरुजियो को नहीं मिल पा रही है पुरानी पेंशन
स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश में सबसे खतरनाक पॉइंट नंबर 4 है जिसके कारण शिक्षक पुरानी पेंशन के लिए पात्र नहीं हो पा रहे हैं चलिए आदेश के अन्य अंश क्या है उन्हें और देख लेते हैं और आदेश को भी देखें और डाउनलोड करें।
राज्य शासन के निर्णय अनुसार एतद्द्वारा शासकीय शालाओं में कार्यरत शिक्षक ( पंचायत / नगरीय निकाय ) जिनकी सेवायें 01 जुलाई 2018 को 08 वर्ष या उससे अधिक पूर्ण हो चुकी हैं , की सेवाओं का दिनाँक 01 जुलाई 2018 से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाता हैं ।
छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग
संविलियन की सेवा शर्तें देखे
1. संविलियन किये गये शिक्षक संवर्ग स्कूल शिक्षा विभाग में एलबी शिक्षक संवर्ग के नाम से जाने जायेंगे।
2. स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत पूर्व से संचालित शालाओं में जहाँ , ई - संवर्ग के शिक्षक पदस्थ हैं , उन शालाओं में पदस्थ शिक्षक संवर्ग , नवीन नाम शिक्षक संवर्ग के तथा जहाँ टी - संवर्ग के शिक्षक पदस्थ हैं , उन शालाओं में पदस्थ शिक्षक संवर्ग , नवीन नाम शिक्षक टी सवर्ग के अंतर्गत होंगे एवं इनका कैडर पृथक - पृथक होगा ।
3. शिक्षक ( एल.बी. ) संवर्ग को दिनाँक 01 जुलाई 2018 से 7 वें वेतन आयोग की राज्य शासन द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुरूप वेतन एवं अन्य सुविधाएँ देय होंगी ।
4. शिक्षक ( एल.बी. ) संवर्ग को देय समस्त लाभ के लिये सेवा की गणना संविलियन दिनाँक 01 जुलाई 2018 से की जायेगी ।
5. दिनाँक 01 जुलाई 2018 के पूर्व की अवधि के लिये किसी भी प्रकार के एरियर्स की पात्रता नहीं होगी ।
6. शिक्षक ( एल.बी. ) संवर्ग को NPS योजना (नवीन अंशदायी पेंशन योजना) की पात्रता होगी ।
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