मध्यप्रदेश तीन संतान वाले शासकीय कर्मचारी होंगे बर्खास्त? आदेश देखे
मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों पर एक बार फिर से तीन संतान वाला आदेश जारी होने के बाद कर्मचारियों में भय व्याप्त है। इससे पूर्व ऐसे कई आदेश जारी हुए है जिसमें तीन संतानों वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने की बात कही गई थी अब एक आदेश जारी हो गया है जिसमें कर्मचारियों को बर्खास्त होने का डर सता रहा है।
इससे पहले साथियों हम साथी कर्मचारियों के तीन संतान वाले नियम पर चर्चा कर लेते हैं आखिर कौन सा नियम है कब से लागू है।
तीसरी संतान का नियम जाने
यदि आपने शासकीय कर्मचारी बनने हेतु आवेदन किया आवेदन करने से पूर्व यदि आपकी 26 जनवरी 2001 के पहले चाहे तीन संतान हो 4 संतान हो तो आपकी नौकरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यह नियम आप पर लागू नहीं होगा।
26 जनवरी 2001 से पहले यदि आपकी एक संतान थी 26 जनवरी 2001 के बाद आप की दूसरी संतान हो गई जो संतान होने पर आपकी नौकरी पर कोई खतरा नहीं होगा।
26 जनवरी 2001 को या के बाद यदि आप की तीसरी संतान पैदा हुई है और आप शासकीय सेवा में है वैसे शासकीय कर्मचारियों की नौकरी खतरे में है और वह इस नियम के दायरे में आएंगे।
मतलब स्पष्ट बात है 26 जनवरी 2001 को या इसके बाद यदि आप की तीसरी संतान पैदा हुई है और आप शासकीय नौकरी में हैं तो आपको नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है।
ऐसा एक आदेश दतिया जिले द्वारा जारी किया गया है उस आदेश को भी देख लेते हैं।
जिला शिक्षा अधिकारी दतिया द्वारा समस्त संकुल प्राचार्य को यह आदेश जारी किया गया है कि ऐसे कितने शासकीय शिक्षक हैं जिनकी 26 जनवरी 2001 को या इसके बाद तीसरी संतान है । ऐसे सभी शासकीय कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है।
आदेश जारी होने के बाद शिक्षकों में भय व्याप्त है हड़कंप मच गया है उन्हें अब नौकरी का जाने का खतरा सता रहा है।
आदेश देखे👇
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