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मप्र के अतिथि शिक्षक बन सकेंगे प्रभारी प्राचार्य एवं उप प्राचार्य लोक शिक्षण संचनालय ने आदेश जारी किया बड़ी खबर बड़ा आदेश।

   

मप्र के अतिथि शिक्षक बन सकेंगे प्रभारी प्राचार्य एवं उप प्राचार्य लोक शिक्षण संचनालय ने आदेश जारी किया बड़ी खबर बड़ा आदेश।


 
मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचनालय के आयुक्त श्री अभय वर्मा द्वारा मध्य प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल प्राचार्य हाईस्कूल/सेकेंडरी स्कूलों में  अतिथि शिक्षकों को प्रभारी प्राचार्य और उप प्राचार्य बनाए जाने के संबंध में 7 सितंबर को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है।

 
आदेश में अतिथि शिक्षकों को प्रभारी प्राचार्य और प्राचार्य बनाए जाने के संबंध में विस्तार से क्या लिखा है आइए जानते हैं।


शिक्षा विभाग के आदेशों के अनुसार शासकीय स्कूलों में अतिथि शिक्षक रखने की व्यवस्था जब शिक्षक अवकाश पर हो या मेडिकल पर हो या अन्य किसी कारणों से पद रिक्त हो गया हो उस परिस्थिति में उस पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक रखने की व्यवस्था शासन स्तर तक की गई है।

 

 जिससे कि विद्यालय स्कूलों में शैक्षणिक पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके किसी तरह की पढ़ाई में व्यवधान पैदा ना हो।
उक्त आदेश के क्रम में निम्न कारणों से अतिथि शिक्षक रखे जा सकते हैं

1. हायर सेकेण्डरी (HSS) स्कूलों में प्रभार संभाल रहे व्याख्याता / उच्च माध्यमिक शिक्षक के विषय पर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था

 

2. एक परिसर एक शाला हाईस्कूल(10th) ( 1-10 / 6-10 ) में प्रभार संभाल रहे उच्च माध्यमिक शिक्षक या उच्च श्रेणी शिक्षक या माध्यमिक शिक्षक के विषय पर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जा सकती हैं।

 

3. सी.एम राईज विद्यालयों में उप प्राचार्य का पद संभाल रहे व्याख्याता / उच्च माध्यमिक शिक्षक के विषय पर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जा सकती है।

 
उक्त कारणों से अतिथि शिक्षक की व्यवस्था Short Term vacancy अपडेट करने के पश्चात् की जा सकेगी ।
उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

आदेश देखे👇



अभय वर्मा
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
भोपाल दिनांक 07-09-2022

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