ज्ञानवापी मस्जिद गौरी श्रंगार मंदिर कोर्ट का आया बड़ा फैसला। हिंदुओं में बड़ी खुशखबरी
यूपी वाराणसी जिला कोर्ट के जज अजय कृष्णा विश्वेश ने फैसला सुनाया। कोर्ट इस मामले को सुनवाई योग्य माना और आप कोर्ट की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। जिला कोर्ट का फैसला आने के बाद में मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जाने की बात कर रहा है।
जिला कोर्ट द्वारा गौरी श्रंगार मंदिर मैं दर्शन पूजन पर लगाई गई याचिका को सुनने लायक बताया ।
वर्शिप एक्ट È लागू नहीं होगा
जिला कोर्ट द्वारा इस मामले में सुनवाई के दौरान उन्होंने इस फैसले में कहा कि इस पूरे मामले पर 1991 वाला जो प्लेसेस ऑफ व्हाट्सएप एक्ट है वह लागू नहीं होता है कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के सभी दावों को खारिज कर दिया।
हिंदुओं की आस्था का प्रतीक गौरी शंकर मंदिर की सुनवाई के दौरान जिला कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला कोर्ट में सुनवाई योग्य है फैसला आते ही हिंदुओं में खुशी की लहर है और उन्होंने इस फैसले को कहा कि अभी शुरुआत है।
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