मप्र स्कूल शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नीति 8 सितंबर 2022 को जारी/ आवेदन कब करे देखे
स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव ओ एल मंडलोई द्वारा शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधी पॉलिसी 8 सितंबर 2022 को जारी कर दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य ,संभाग ,जिला स्तर के अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण होंगे। इस 12 पेज के आदेश में पूरी जानकारी विस्तार से बताई गई है।
12 पेज के आदेश की कुछ प्रमुख बातें आइए आपसे शेयर करते हैं
स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत समस्त स्थानांतरण एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से ही किए जाएंगे।
स्थानांतरण से पहले युक्ति युक्तिकरण किया जाएगा।
चलिए सीधा यह देखते हैं कि आवेदन कब करना होगा
1. नवीन विद्यालय प्रारंभ करना / संकाय वृद्धि / पदों का युक्तियुक्तिकरण आदि के फलस्वरूप सेटअप में संशोधन - 31 दिसंबर तक
2. एजुकेशन पोर्टल पर लोक सेवक की व्यक्तिगत एवं पदस्थापना संबंधी जानकारी आदतन करना - 15 जनवरी
3. वास्तविक एवं प्रत्याशी के रिक्तियों का निर्धारण - 31 जनवरी तक
4. पदों को एजुकेशन पोर्टल पोर्टल पर प्रदर्शन करना - 1 मार्च तक
5. पोर्टल पर आवेदन ऑनलाइन प्राप्त करना - 31 मार्च
6. ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश जनरेट करना - 30 अप्रैल
7. भार मुक्ति एवं कार्य ग्रहण करने की कार्यवाही पूर्ण करना - 15 मई
8. प्रशासनिक स्थानांतरण प्राथमिकता के आधार पर किए जाएंगे इसके पश्चात रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर स्वैच्छिक स्थानांतरण होंगे।
9. संपूर्ण स्थानांतरण आदेश केवल ऑनलाइन तरीके से ही किए जाएंगे।
10. नवीन भर्ती वाले शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ किया जाएगा न्यूनतम 3 वर्ष या परीक्षा अवधि तक रहेंगे संपूर्ण सेवाकाल में 10 वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करना जरूरी होगा।
स्कूल शिक्षा विभाग की स्थानांतरण ही में और भी बहुत सारी बारीकियां आदेश में दी गई है उन सभी बारीकियों को देखने के लिए आप आदेश डाउनलोड करें।
नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आदेश देख सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं।
शिक्षकों के स्थानांतरण नीति 2022 का आदेश डाउनलोड करें
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