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1998 से 2018 तक की सर्विस शून्य ,शिक्षाकर्मी, अध्यापक के साथ सरकार का बड़ा छलावा आदेश देखे सरकार हिटलर नीति अपना रही है!

   

1998 से 2018 तक की सर्विस शून्य ,शिक्षाकर्मी, अध्यापक के साथ सरकार का बड़ा छलावा आदेश देखे सरकार हिटलर नीति अपना रही है!


 
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला ग्वालियर
प्रति ,
श्री शिवनाथ सिंह कुशवाह
सेवानिवृत्त माध्यमिक शिक्षक
शा . हाईस्कूल निरावली
जिला ग्वालियर

विषय : सेवानिवृत्ति उपरांत उपादान राशि भुगतान के सम्बंध में ।

   
इस आदेश से शिक्षा कर्मी बने👇
उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा सेवानिवृत्ति उपरांत उपादान राशि के भुगतान के सम्बंध में इस कार्यालय में दिनांक 14/10/2021 को आवेदन प्रस्तुत किया । इस क्रम में लेख है कि कार्यालय जिला पंचपायत ग्वालियर के आदेश क / स्थापना -2 / 96 / शिक्षा / 343-344 ग्वालियर दिनांक 17/7/1998 के द्वारा शाहाईस्कूल करहिया में शिक्षाकर्मी वर्ग -2 के पद पर आपकी नियुक्ति की गई ।

 
इस आदेश से अध्यापक बने👇
कार्यालय जिला पंचायत ग्वालियर के आदेश क . / 12923 / शिक्षा / 02 / 25 / सविलियन / 2007 ग्वालियर दिनांक 31/10/2007 द्वारा आपका शिक्षाकर्मी वर्ग -2 संवर्ग से अध्यापक संवर्ग ( अध्यापक पद पर ) में दिनांक 1/4/2007 से मान्य किया गया ।

 
इस आदेश से शिक्षक बने👇
कार्यालय संयुक्त संचालक , लोक शिक्षण संभाग ग्वालियर के आदेश क / विशेष सेल / अध्या प्रकोष्ठ / नियुक्ति / 2018 / 100824 दिनांक 6/10/2018 के द्वारा अध्यापक पद ( अध्यापक संवर्ग से ) मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षक ( शिक्षक संवर्ग ) पद पर दिनांक 1/7/2018 से संविलियन मान्य किया गया ।
आपकी जन्मतिथि सेवापुस्तिका में दिनांक 15/1/1958 अंकित होने से आप दिनांक 31/1/2020 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के कारण माध्यमिक शिक्षक पद से सेवानिवृत्त हो चुके है ।

   
शिक्षाकर्मी अध्यापक संवर्ग की अवधि की सेवाएं शून्य 👇
मध्यपेदश पेंशन नियम 1976 के नियम 44 मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान ( 1 ) ( क ) शासकीय सेवक ने 5 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूर्ण करने और नियम 43 के अधीन सेवा उपादान अथवा पेंशन का पात्र होने पर शासन के द्वारा उपादान देने की पात्रता है ।

   
उपादान की पात्रता नहीं 👇

आप मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग में दिनांक 1/7/2018 से दिनांक 31/1/2020 तक कुल 19 माह ही पदस्थ रहे । इसके पूर्व जिला पंचायत ) निकाय के अंतर्गत पदस्थ थे । इसलिए मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग में 5 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूर्ण न करने के कारण शासन नियमानुसार सेवानिवृत्ति उपरांत उपादान की पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं । 1- आयुक्त ,
लोक शिक्षण संचालनालय
म.प्र . भोपाल

 
आदेश 👇



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1 टिप्पणियाँ

  1. यह मप्र सरकार एवं डीईओ ग्वालियर का हिटलर शाही आदेश है। पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए।

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ब्लॉक पढ़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद