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डीईओ & एपीसी स्मार्ट कंप्यूटर क्लास खरीदी में फेस "कमिश्नर" ने आरोप पत्र जारी किया /विभागीय जांच में दोषी पाए गए

 

डीईओ & एपीसी स्मार्ट कंप्यूटर क्लास खरीदी में फेस "कमिश्नर" ने आरोप पत्र जारी किया /विभागीय जांच में दोषी पाए गए


मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सागर जिले के संभाग कमिश्नर द्वारा प्रभारी  जिला शिक्षा अधिकारी हरीश चंद्र दुबे एवं एपीसी  रामहित ब्यास को आरोप पत्र जारी किया गया है ।डिपार्टमेंट विभागीय जांच के दौरान स्मार्ट क्लास कंप्यूटर के उपकरण खरीदने में दोनों दोषी पाए गए हैं। प्रभारी डीईओ  एवं एपीसी आरोप पत्र जारी किया है ।


आरोपपत्र में क्या है
सागर कमिश्नर मुकेश कुमार गुप्ता ने 19 जुलाई 2022 को पत्र क्रमांक 1774 के तहत आरोप पत्र जारी किया।  संयुक्त लोक शिक्षण संचनालय सागर संभाग द्वारा प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी श्री हरीश चंद्र दुबे एवं एपीसी अमित व्यास की जांच की गई।  जांच में कंप्यूटर खरीदी उपकरण की दूषित प्रणाली का उपयोग किया अर्थात नियम अनुसार उपकरण नहीं खरीदे गए दोषी पाए गए हैं इसी क्रम में सागर कमिश्नर द्वारा प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी एवं एपीसी को आरोप पत्र जारी किया गया है।


कंप्यूटर उपकरण एक ही फार्म से खरीदे गए
आरोप पत्र में लिखा गया है कि छतरपुर जिले के 17 हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूलों में स्मार्ट क्लास योजना के अंतर्गत कंप्यूटर आदि उपकरण खरीदे जाना थी।  जांच के दौरान पाया गया कि सभी कंप्यूटर पर एक ही फार्म से खरीदे गए हैं जिस पर 30% कमीशन लिया गया है । दूषित प्रणाली का उपयोग किया गया निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।


निलंबन, बर्खास्त, पद से पृथक की कार्रवाई होगी?
जारी किए गए आरोपपत्र में यदि प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी श्री हरीश चंद्र दुबे एवं एपीसी श्री रामहित व्यास द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर बर्खास्तगी या निलंबन या पद से पृथक करने की  कार्रवाई भी की जा सकती है

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