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लोक शिक्षण संचनालय का DEO / शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण आदेश

 लोक शिक्षण संचनालय का DEO / शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण आदेश

मध्यप्रदेश लोक शिक्षण संचनालय द्वारा अतिथि शिक्षकों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है आप सभी को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश में 31 जनवरी तक स्कूल बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया था अब इसके बाद अतिथि शिक्षकों को मानदेय मिलेगा या नहीं क्या अतिथि शिक्षक उक्त अवधि में पढ़ाने जाएंगे या स्कूल नहीं जाएंगे।

 इन सभी शंकाओं का समाधान हेतु लोक शिक्षण संचनालय से मार्गदर्शन चाहा गया था।

इस संदर्भ में लोक शिक्षण संचनालय ने पत्र जारी कर उक्त सभी शंकाओं का समाधान कर दिया आदेश के अनुसार उक्त अवधि में अतिथि शिक्षकों को उपस्थित मान्य कर मानदेय की पात्रता होगी।

स्कूल बंद करने के आदेश में स्पष्ट तौर पर लिखा भी गया था कि उक्त अवधि में केवल बच्चों छात्रों का अवकाश रहेगा शिक्षक का अवकाश नहीं होगा इसीलिए अतिथि शिक्षक भी एक शिक्षक होते हैं उन्हें भी उपस्थित मान्य किया जाकर उनके मानदेय में नियम अनुसार भुगतान किया जाएगा।

आदेश लिंक पर क्लिक कर डाऊनलोड करे👇

अतिथि शिक्षकों के संदर्भ में नया आदेश

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