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पुरानी पेंशन योजना का लाभ
"वर्ष 2003 के सहायक प्राध्यापक पद पर भर्ती विज्ञापन और नियुक्ति वर्ष 2005 के पश्चात को पुरानी पेंशन योजना का लाभ के संबंध में आया आदेश
विज्ञापन 2003 का नियुक्ति 2005 के पश्चात
मध्यप्रदेश शासन लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन वर्ष 2003 में निकाला गया इसके बाद चयन विषय बार चयनित सहायक प्राध्यापकों को नियुक्ति दी गई जिन सहायक प्राध्यापकों को 2003 में नियुक्ति मिल गई उन्हें OLD PENSION के दायरे में लाकर पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है जबकि वहीं विज्ञापन का आदेश और जिन प्राध्यापकों की नियुक्ति 2005 के पश्चात हुई उन्हें NPS की कैटेगरी में रखा गया है । ऐसे में 2005 के पश्चात वाले उच्च शिक्षा विभाग के सहायक प्राध्यापकों ने पुरानी पेंशन की मांग को उठाया इस पर उच्च शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया और उच्च शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में जानकारी मांगी है कि ऐसे कितने सहायक प्राध्यापक हैं जो 2003 के विज्ञापन के क्रम में नियुक्ति 2005 के पश्चात हुई।
उक्त संबंध में आदेश जारी हुआ है ।
आप आदेश देखें और यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दी गई ब्लू लिंक पर क्लिक करके इस आदेश को डाउनलोड कर सकते हैं देख सकते हैं।👇👇
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