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मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के एरियर भुगतान का रास्ता साफ आदेश जारी भुगतान होगा

 मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के एरियर भुगतान का रास्ता साफ आदेश जारी भुगतान होगा

प्रति , 

कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा पर्यावास भवन , पंचम तल खण्ड ( अ ) , भोपाल - 0755-2676020

 भोपाल , दिनांक 12.11.2021

 समस्त कोपालय अधिकारी , मध्यप्रदेश

 विषयः- शासकीय सेवकों को जुलाई 2020 जनवरी 2021 की स्थगित वार्षिक वेतनवृद्धि का भुगतान

 संदर्भ : मध्यप्रदेश शासन विल विभाग मंत्रालय , भोपाल के पत्र क्र . 1879 / 1072 / 2021 / नियम / चार / भोपाल दिनांफ 22.10.2021

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उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से शासकीय सेवकों को माह जुलाई 2020 एवं जनवरी 2021 को देय वार्षिक वेतनवृद्धि के परिणाम स्वरूप देय एरियर्स का भुगतान दो बराबर ( 50 % 50 % ) किश्तों में माह नवंबर 2021 एवं माह मार्च 2022 में भुगतान किये जाने के आदेश जारी किये गये है । उक्त आदेश के परिपालन में एरियर्स के भुगतान की सुविधा IFMIS में उपलब्ध करा दी गई है । जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है- 


1. Payroll creator / Payroll admin / DDO admin affira HRMIS Payroll » Arrear after01.07.2017 including DA arrear Arrear type Pay arrear नेविगेशन के माध्यम मे वेतनवृद्धि एरियर्स की कैलकुलेशन शीट जनरेट की जा सकेगी । शीट में Total gross amount " फील्ड में कुल देव एरियर्स की राशि प्रदर्शित होगी एवं शासन निर्देशानुसार एक वर्ष की अवधि की स्थगित वेतनवृद्धि के एरियर्स की 50 प्रतिशत राशि Arrear available for payment फील्ड में प्रदर्शित होगी । BARE 22 उक्त राशि को save करना अनिवार्य है , तदुपरांत ही शासकीय सेवक का एरिवर्स जनरेट किया जा सकेगा 


2. दिनांक 01 मार्च 2022 के पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके अथवा होने जा रहे शासकीय सेवकों को एरियर्स की देव राशि का भुगतान एकमुश्त किया जायेगा ।

 अत : " Arrear available for payment फील्ड में शत - प्रतिशत एरियर्स राशि प्रदर्शित होगी। 


3. Arrear after 01-07-2017 including DA arrear स्क्रीन से एरियर्स जनरेट करने से पूर्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी संबंधित शासकीय सेवकों को किये गये मैन्युअल भुगतान के व्हाउचर्स की पूर्व प्रक्रिया अनुसार ही अनिवार्य रूप से प्रविष्टि करेंगे शासकीय सेवक को देय एरियर्स की गणना एवं आवश्यक कटोत्रा किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी का होगा । 


4. IFMIS सॉफ्टवेयर में पूर्व में प्रक्रिया कर एरियर्स सेव किया गया हो तो उसे रिजेक्ट करने के उपरांत उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जाए । कृपया समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को एरियर्स जनरेशन के संबंध में अवगत कराना सुनिश्चित करें एवं किसी भी प्रकार की कठिनाई की स्थिति में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें । 

( आयुक्त द्वारा अनुमोदित ) 

 प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग , भोपाल


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