MP वित्त विभाग का आदेश, कर्मचारियों का डीए 17% बढ़ा , 1 अक्टूबर 21 से मिलेगा।
क्रमांक एफ 4-1 / 2021 / नियम / चार प्रति ,
विषय मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल शासन के समस्त विभाग , अध्यक्ष , राजस्व मंडल , ग्वालियर , समस्त संभागीय आयुक्त , समस्त विभागाध्यक्ष , समस्त जिलाध्यक्ष , मध्यप्रदेश |
भोपाल , दिनांक 26 अक्टूबर , 2021
1. छटवें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहें शासकीय सेवकों को देय मंहगाई भत्ते को दर में अक्टूबर 2021 से वृद्धि । वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4-3 / 2019 / नियम / चार दिनांक 14 जून , 2019 द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को माह जनवरी , 2019 से छटवें वेतनमान में 154 % की दर से मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है ।
2. राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त दरों में वृद्धि करते हुये निम्नानुसार तिथि व दर से मंहगाई भत्ता दिया जाये :
अवधि जब से देय मंहगाई भत्ते की वृद्धि का प्रतिशत
छटवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता की दर
दिनांक 17 % [ 154 % + 17 % कुल 171 % ] 01-10-2021 से ( माह अक्टूबर , 2021 का वेतन जो नवम्बर , 2021 में देय )
3 / मंहगाई भत्ते की गणना छटवें वेतनमान में वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के आधार पर की जाएगी ।
4 / मंहगाई भत्ते में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।
5 / मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जायेगा ।
6 / यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अन्तर्गत देय महंगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो ।
छठवें वेतनमान का आदेश डाउनलोड करने के लिए ब्लू लिंक👇 पर क्लिक करें
छठवां वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों का डीए 17% बढ़ा आदेश देखे
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से आदेशानुसार
( पी.के. श्रीवास्तव )
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग
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