लोक शिक्षण संचनालय का महत्वपूर्ण आदेश, प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती के संपूर्ण दिशा निर्देश
मध्यप्रदेश में अतिथि शिक्षकों की भर्ती के संबंध में लोक शिक्षण संचनालय भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य के लिए आदेश जारी हुआ है।
मध्यप्रदेश के प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक रखने की व्यवस्था संबंधी संपूर्ण निर्देश आदेश में दिए गए हैं।
आदेश की सबसे प्रमुख बात यह स्पष्ट तौर पर आदेश में बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है यदि पूर्व में अतिथि शिक्षक उस विद्यालय में कार्यरत था तो उसे प्राथमिकता दी जाए । कहने का मतलब साफ-साफ है पूर्व में जो अतिथि शिक्षक थे जिस विद्यालय में कार्यरत थे वह उस विद्यालय के लिए पात्र है यदि वह अपनी असहमति देंगे तब अन्य अतिथि शिक्षक के आवेदन पर विचार होगा।
आदेश के क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी दतिया द्वारा आदेश पृष्ठांकन कर जारी किया गया है।
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