Header Ads Widget

अनुकंपा नियुक्ति का महत्वपूर्ण आदेश, लोक शिक्षण संचालनालय , मध्यप्रदेश गौतम नगर , भोपाल

अनुकंपा नियुक्ति का महत्वपूर्ण आदेश, लोक शिक्षण संचालनालय , मध्यप्रदेश गौतम नगर , भोपाल

  प्रति , 

( 1 ) समस्त संभागीय संयुक्त संचालक , लोक शिक्षण

( 2 ) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी 

विषय : - अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में 07 वर्ष की समयावधि पूर्ण होने पर कार्यवाही किये जाने बाबत 


विभागीय दिवंगत लोक सेवकों की मृत्यु उपरांत उनके आश्रितों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 29.09.2014 के प्रावधान अनुसार निर्धारित समयावधि में अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त न होने एवं समय बाधित होने से इन प्रकरणों के निराकरण के संबंध में कतिपय जिला शिक्षा अधिकारियों से अनुकंपा नियुक्ति प्रदाय की जाय अथवा नहीं के संबंध मार्गदर्शन चाहा गया था । विभाग द्वारा वर्ष 2011 के पश्चात सहायक अध्यापक एवं वर्तमान प्रचलित भर्ती नियम 2018 अनुसार प्राथमिक शिक्षक के पद हेतु पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी है । जिससे अनेक आवेदकों के प्रकरण संबंधित कार्यालयों में लंबित है । आवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा में संबंधित कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर दिये जाने तथा प्रक्रियागत / अन्य कारणों से प्रकरण में विलंब की स्थिति निर्मित होने से 07 वर्ष से अधिक समय से लंबित एक अन्य प्रकरण श्री जितेन्द्र सिंह सिसोदिया पुत्र स्व . श्री प्रहलाद सिंह सिसोदिया जिला सागर में विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग से अभिमत प्राप्त किया गया था । तत्संबंध में म ० प्र ० शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के पंजी क्रमांक 1884 / 2017/1/3 दिनांक 16.08.2017 द्वारा विभाग को अभिमत दिया गया कि " आवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा से लगभग चार माह पूर्व आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया गया है । प्रकरण में विलंब संबंधित कार्यालय द्वारा किया गया है इसमें आवेदक की कोई गलती नहीं है । अतः म ० प्र ० शासन .. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29.09.2014 की कंडिका 3.2 के परंतुक अनुसार आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है । 

अतः उक्त के अनुक्रम में निर्देशित किया जाता है कि ऐसे आवेदक जो आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय प्रचलित भर्ती नियम अनुसार दिवंगत कर्मचारी की मृत्यु तिथि के 07 वर्ष के पूर्व ही संबंधित निम्नतर पद के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता धारित करते थे। तथा जिनके द्वारा नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर संबंधित सक्षम अधिकारी / कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हो , किन्तु कार्यालयीन प्रक्रियागत एवं अन्य कारणवश प्ररकण का निराकरण समयावधि में न होकर संबंधित कार्यालय स्तर पर प्रकरण विलंबित होकर समय बाधित हो गया हो , केवल ऐसे प्रकरण का परीक्षण किया जाकर विभाग में उपलब्ध निम्नतर रिक्त पद की उपलब्धता , आवेदक की शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता भर्ती नियमों के अनुसार होकर पात्र पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति प्रदाय करने की कार्यवाही की जा सकती है । 

              अभय वर्मा  (आयुक्त)

लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल

आदेश डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करें👇

अनुकंपा नियुक्ति का लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल का नया आदेश

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ