Header Ads Widget

शासकीय कर्मचारियों का दीपावली से पहले 8% महंगाई भत्ते का आदेश जारी

 शासकीय कर्मचारियों का दीपावली से पहले 8% महंगाई भत्ते का आदेश जारी 

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल क्रमांक एफ 4-1 / 2021 / नियम / चार प्रति , विषय शासन के समस्त विभाग , अध्यक्ष , राजस्व मंडल , ग्वालियर , समस्त संभागीय आयुक्त , समस्त विभागाध्यक्ष , भोपाल , दिनांक 21 अक्टूबर , 2021 समस्त जिलाध्यक्ष , मध्यप्रदेश । 

शासकीय सेवकों तथा स्थायी कर्मी को देय मंहगाई भत्ते की दर में अक्टूबर , 2021 से वृद्धि । 

1. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4-3 / 2019 / नियम / चार दिनांक 14 जून , 2019 द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को माह जनवरी , 2019 से सातवें वेतनमान में 12 % की दर से मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है । 

2 / राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त दरों में वृद्धि करते हुये निम्नानुसार तिथि व दर से मंहगाई भत्ता दिया जाये : 

अवधि जब से देय महँगाई भत्ते की वृद्धि का प्रतिशत 

सातवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता 

  8 % ( 12 % + 8 % कुल 20 % )

 01-10-2021 से ( भुगतान माह नवम्बर , 2021 ) ।

 3 / मंहगाई भत्ते में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा । 

4 / मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जायेगा । 

5 / यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अन्तर्गत देय मंहगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो ।

 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार 

( पी . के . श्रीवास्तव ) 

उप सचिव मध्य प्रदेश शासन , वित्त विभाग

कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का आदेश डाउनलोड करने के लिए लिंक👇 पर क्लिक करें

शासकीय कर्मचारियों को 8% महंगाई भत्ते का आदेश


एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ