शासकीय कर्मचारियों का दीपावली से पहले 8% महंगाई भत्ते का आदेश जारी
मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल क्रमांक एफ 4-1 / 2021 / नियम / चार प्रति , विषय शासन के समस्त विभाग , अध्यक्ष , राजस्व मंडल , ग्वालियर , समस्त संभागीय आयुक्त , समस्त विभागाध्यक्ष , भोपाल , दिनांक 21 अक्टूबर , 2021 समस्त जिलाध्यक्ष , मध्यप्रदेश ।
शासकीय सेवकों तथा स्थायी कर्मी को देय मंहगाई भत्ते की दर में अक्टूबर , 2021 से वृद्धि ।
1. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4-3 / 2019 / नियम / चार दिनांक 14 जून , 2019 द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को माह जनवरी , 2019 से सातवें वेतनमान में 12 % की दर से मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है ।
2 / राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त दरों में वृद्धि करते हुये निम्नानुसार तिथि व दर से मंहगाई भत्ता दिया जाये :
अवधि जब से देय महँगाई भत्ते की वृद्धि का प्रतिशत
सातवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता
8 % ( 12 % + 8 % कुल 20 % )
01-10-2021 से ( भुगतान माह नवम्बर , 2021 ) ।
3 / मंहगाई भत्ते में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।
4 / मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जायेगा ।
5 / यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अन्तर्गत देय मंहगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
( पी . के . श्रीवास्तव )
उप सचिव मध्य प्रदेश शासन , वित्त विभाग
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शासकीय कर्मचारियों को 8% महंगाई भत्ते का आदेश
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