राज्य के कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी 31% डीए का आदेश जारी
राजस्थान सरकार वित्त विभाग (नियम प्रभाग) संख्या एफ.6(3) एफडी (नियम)/2017 जयपुर, दिनांक: 25 अक्टूबर 2521 आदेश विषय: राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान करना।
1. राज्यपाल को यह आदेश देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वित्त विभाग के दिनांक 15-07-2021 के समसंख्यक आदेश के तहत राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 के तहत वेतन पाने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय डेमेज भत्ते की मौजूदा दर 01-07-2021 से 28% से 31% तक संशोधित।
2. महंगाई भत्ते की गणना के प्रयोजन के लिए 'वेतन' शब्द मूल वेतन होगा अर्थात निर्धारित स्तरों के वेतन मैट्रिक्स में आहरित वेतन और इसमें किसी अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन या व्यक्तिगत. वेतन आदि शामिल नहीं होंगे।
3. महंगाई भत्ते के भुगतान में 50 पैसे और उससे अधिक के अंश को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जा सकता है और 50 पैसे से कम के अंश को अनदेखा किया जा सकता है।
4. 01-07-2021 से 30-09-2021 की अवधि के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की राशि राजस्थान सरकार के सामान्य भविष्य निधि नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार जीपीएफ खाते में निम्नानुसार जमा की जाएगी:
(1) 1-1-2004 को या उसके बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए - जीपीएफ-
1-1-2004 जीपीएफ खाते से पहले भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए 2004.
(i) स्वायत्त निकायों/पीएसयूएस/बोर्डों/निगमों आदि के कर्मचारियों के लिए - जीपीएफ-एसएबी।
5. नकद भुगतान 01-10-2021 से स्वीकार्य होगा अर्थात अक्टूबर, 2021 माह का वेतन 01-11-2021 को देय होगा। राज्यपाल के आदेश से,
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शासकीय कर्मचारियों का डीए 31% भुगतान का आदेश
(सिद्धार्थ महाजन)
सचिव, वित्त (बजट)
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