MP शिक्षक Transfer, शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधी नया आदेश जारी
1. मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नीति 2021-22 के अन्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग में दिनाक 31.08.2021 तक एज्यूकेशन पोर्टल के माध्यम से शिक्षक संवर्ग के स्थानांतरण जादेश पोर्टल में प्रदर्शित रिक्त पदों के आधार पर जारी किये गये है । ऐसा संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय शालाओं में पोर्टल पर पद रिक्त होने के कारण स्थानांतरण आदेश जारी हुये थे . किन्तु , जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा उनमें पद रिक्त नहीं होने की जानकारी दी गई है
2. जिन शालाओं में पद रिक्त नहीं होने से शिक्षक संवर्ग स्थानांतरित होकर उपस्थित हो गये है . उन शिक्षकों को जिले की अन्य रिक्त पद वाली शालाओं में से किसी एक शाला की संबंधित लोक सेवक से सहमति प्राप्त कर संबंधित जिला कलेक्टर के अनुमोदन से जिला शिक्षा अधिकारी पदस्थापना कर सकेगें । यदि एक ही रिक्त पद वाली शाला में एक से अधिक शिक्षकों द्वारा सहमति दी जाती है
तो निम्नानुसार प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया जाये -
1. गम्भीर बीमारी से पीड़ित लोक सेवक ।
2 विकलांग लोक सेवका
3. विधया , तलाकशुदा अथवा परित्यक्ता महिला ।
उपरोक्त प्राथमिकता क्रम में महिलाओं को पुरुष की तुलना में वरीयता प्रदान की जायेगी तथा समस्त प्राथमिकताएं समान होने पर नियुक्ति में वरिष्ठ लोक सेवकों को वरीयता दी जायेगी ।
ये निर्देश केवल शिक्षक संवर्ग हेतु दिनाक 31.08.2021 तक जारी स्थानांतरण आदेशों को संदर्भ में स्थानातरित शाला में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में ही लागू होगें ।
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