MP शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय का नया आदेश , कक्षा 6 से 12 तक स्कूल खुलने का आदेश
1. MP के समस्त सरकारी /प्राइवेट स्कूलों को खोलने संबंधी आदेश में कक्षा 9 से 12 वीं तक की कक्षाओं को प्रति कक्षा अधिकतम सप्ताह में 2 दिवस ( 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ) संचालन की अनुमति प्रदान की गई थी ।
2. *1 सितंबर 2021 से सप्ताह के समस्त कार्य दिवसों में कक्षा 6 से 12 वीं तक सभी कक्षाओं के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ विद्यालय संचालन हेतु अनुमति प्रदान करता है* ।
शालाओं के संचालन हेतु उक्त शर्तों का पालन जरूरी
3. शालाओं में पदस्थ समस्त शिक्षक को टीके का कम से कम 01 डोज लगा हो । यदि किसी स्टाफ द्वारा 1 भी डोज का टीकाकरण नही करवाया गया हो तो संबंधित को तत्काल टीकाकरण कराना होगा
4 पालकों की सहमति से छात्र उपस्थित हो सकेगे ।
5. प्राचार्य / प्रधानाध्याक / शाला प्रमुख अपने स्तर से विद्यार्थी संख्या एवं उपलब्ध अधोसंरचना के आधार पर कोविङ -19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कक्षावार शालाएं संचालन के संबंध में निर्णय ले सकेंगे ।
6. शालाओं में कक्षावार नियत दिवसों के अतिरिक्त अन्य दिवसों में ऑन लाईन कक्षाएं पूर्ववत संचालित की जा सकेंगी ।
7. दूरदर्शन एवं व्हाटसएप समूह पर शैक्षिक सामग्री जैसे DEGILEP पर वीडियो का प्रसारण पूर्व की भांति जारी रहेगा
8. स्कूलों में भारत सरकार / राज्य स्तर से जारी समय समय पर जारी SOP एवं कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा ।
प्रमोद सिंह
उप सचिव
म.प्र.शासन , स्कूल शिक्षा विभाग
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