शिक्षक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और फिर शिक्षक का हो गया निलंबन
मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय - भोपाल
आदेश
भोपाल , दिनांक 13/08/2021 क्रमांक 1143/2342 / 2021 / 25 /
1 : श्री नरेन्द्र कुमार पटेल , प्राचार्य , शासकीय हाईस्कूल आजन्दीमान , विकास खण्ड मनावर , जिला धार के द्वारा शासकीय कार्य हेतु पत्र क्रमांक /शिकायत/स्था./2021-22/166 , दिनांक 19.07.2021 द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से सीधे पत्राचार किया गया है ।
2 . शासन द्वारा यह आदेश दिये गये है कि कोई भी शासकीय कर्मचारी मुख्य मंत्री जी से सीधे संपर्क न साधे , मुख्य मंत्री जी से संपर्क साधने के पूर्व सरकारी कर्मचारी को अपनी शिकायत के निवारण के लिये उचित मार्ग द्वारा शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रयल करना चाहिये । यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने विभागाध्यक्ष के लिखित अनुमति के बिना मुख्य मंत्री जी से संपर्क साधने का प्रयल करेगा तो उसके विरूद्ध कडी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।
3 . श्री नरेन्द्र कुमार पटेल प्राचार्य , शासकीय हाईस्कूल आजन्दीमान , विकास खण्ड मनावर , जिला धार का उक्त कृत्य म 0 प्र 0 सिविल सेवा ( आचरण ) नियम 1965 के नियम 3 ( 1 ) एवं 3 - क के विपरीत है । अत : राज्य शासन एतद् द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार पटेल प्राचार्य , शासकीय हाईस्कूल अजन्दीमान , विकास खण्ड मनावर , जिला धार को मध्य प्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील ) नियम 1966 के नियम -9 ( 1 ) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है । निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय संभागीय उपायुक्त , जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास उज्जैन संभाग उज्जैन निर्धारित किया जाता है । निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
दिनेश श्रीवास्तष्ठा
उपस सचिव मध्यप्रदेश शासन , जनजातीय कार्य विभाग
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