सावधान "कर्मचारियों की वेतन आधी होगी" वेतन ने 50% की कटौती सरकार का आदेश सावधान
यदि आप शासकीय कर्मचारी है और मप्र के किसी भी विभाग में पदस्थ है, तो आपकी वेतन में 50% की कटौती हो सकती है। यदि आपने आदेश का उलंघन किया । आदेश देखे।
मध्यप्रदेश सरकार कार्मिक ( क -3 / जांच ) विभाग
क . प .9 ( 5 ) ( 30 ) कार्मिक / क -3 / जांच / 2004 पार्ट " 12 O JUN 2021 समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव , समस्त शासन प्रमुख सचिव / शासन सचिव , समस्त सम्भागीय आयुक्त / जिला कलक्टर्स , समस्त विभागाध्यक्ष ।
" परिपत्र"
राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि कई राजसेवक शराब पीने के आदी है एवं ऐसे राजसेवक अपने परिजन अर्थात् पत्नी , अवयस्क या विकलांग पुत्र / पुत्री एवं वृद्ध माता पिता के भरण पोषण हेतु अपने पारिवारिक दायित्वों का सम्पूर्ण निर्वहन नहीं करते है । इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सिविल सेवाएं ( आचरण ) नियम , 1971 के नियम 4 उपनियम- VI में निम्न प्रकार का प्रावधान है :
" Any government servant who without sufficient and reasonable cause , neglects or refuses to maintain his / her spouse , parents , minor or disabled child who is unable to maintain himselfherself or , does not look after any of them in a responsible manner , shall be liable to disciplinary action . "
इसी प्रकार नियम 26 के उपनियम ( d ) में यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई राजसेवक मादक द्रव्य का अधिक उपयोग नहीं करेगा । उक्त प्रावधान होते हुए भी कई राजसेवकों की आचरण के सम्बन्ध में परिजनों से अथवा अन्य किसी विश्वसनीय सूत्र से सूचना प्राप्त होती है कि उक्त राजसेवक शराब , नशीले पदार्थ या ड्रग्स लेने का आदी है , इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि नियमानुसार जांच के पश्चात् राजसेवक के उक्तानुसार दोषी पाये जाने पर उसके मासिक वेतन का 50 % पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन हेतु राजसेवक के परिजन ( परिस्थिति अनुसार निर्धारण किया जायेगा ) के बैंक खाते में सीधे ही स्थान्तरित कर दी जाये , शेष 50 % राशि नियमानुसार कार्मिक के खाते में जमा की जावेगी । अतः सभी आहरण वितरण अधिकारी एवं नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देश दिए जाते है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें । ( मुकेश शर्मा ) शासन प्रमुख सचिव
सरकार का शानदार फैसला
ऐसे कई परिवार हैं जहां का मुखिया नशे के कारण अपने ही परिवार का भरण-पोषण नहीं कर पाता। घर में किसी एक व्यक्ति के नशा करने से पूरे परिवार को सफर करना पड़ता है। आगे जाकर स्थितियां ऐसी होती हैं कि यदि कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाए तो इलाज के लिए भी पैस जुटाना मुश्किल हो जाता है।
परिवार के भरण-पोषण के लिए मिलेगी वेतन
इस तरह के तमाम दुष्परिणामों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब यदि कोई भी राज्य सेवा करने वाला कर्मचारी किसी भी प्रकार के नशे को करने का आदी है तो उसका 50 फीसदी वेतन परिवार को दिया जाएगा। ताकि परिवार को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े और उनके बच्चों की पढ़ाई, घर में बूढ़े मां-बाप का भरण पोषण बेहतर तरीके से हो सके।
परिवार को मिलेगी 50% वेतन
राज्य सेवक के किसी करीबी या परिवार के सदस्यों से मिली जानकारी के आधार पर वेतन परिवार को दिया जाएगा। इसलिए राज सेवा करने वाले कर्मचारियों को अपना आचरण सही रखना होगा। 50 फीसदी वेतन की राशि परिजन के बैंक खाते में सीधे ही स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। शेष 50 प्रतिशत राशि कार्मिक के खाते में जमा की जाएगी।
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