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शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कक्षाएँ प्रारंभ

 शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कक्षाएँ प्रारंभ

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल , दिनांक 23/71201 मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल -462004 क्र . / एफ 44-4 / 2020-21 / 20-2

 प्रति .

 1. समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश

 2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश

 3. समस्त सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग , मध्यप्रदेश

विषय - शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कक्षाएँ प्रारंभ एवं संचालित करने बाबत् । --

 1. प्रदेश के समस्त शासकीय प्राथमिक / माध्यमिक / हाई / हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टॉफ शत - प्रतिशत उपस्थित होंगे ।

 2. विद्यालयों को अत्यन्त सावधानी पूर्वक प्रारंभ किया जाना है । शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के समस्त शिक्षकों / कर्मचारियों का प्राथमिकता के आधार पर वेक्सिनेशन कराया जाए । वेक्सिनेशन की कार्यवाही अभियान के रूप में एक नियत समय - सीमा में पूर्ण की जाए

 4. विद्यालयों को प्रारंभ करने हेतु केलेण्डर निम्नानुसार होगाः अ- 26 जुलाई 2021 से- कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं ( सप्ताह में 02 दिवस ) कक्षा 12 वीं के लिए सोमवार एवं गुरूवार तथा कक्षा 11 वीं के लिए मंगलवार एवं शुकवार दिन नियत किया जा सकता है । विद्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ चलेंगें । ब- 05 अगस्त 2021 से - कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक - कक्षा 12 वीं के लिए सोमवार एवं गुरूवार तथा कक्षा 11 वीं के लिए मंगलवार एवं शुकवार दिन नियत किया जा सकता है । कक्षा 10 के लिए बुधवार एवं कक्षा 9 के लिए शनिवार नियत किया जा सकता है । विद्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ ही चलेंगें । स- ऑनलाईन कक्षाओं का संचालन भी जारी रहेगा । 



 7. यदि विद्यालय द्वारा परिवहन सुविधा का प्रबंधन किया जा रहा है तो , बसों / अन्य परिवहन वाहनों में समुचित भौतिकं दूरी सुनिश्चित करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता से चलाई जाएगी और बसों / अन्य परिवहन वाहनों का 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट के उपयोग से सेनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जायेगा 

 9. कक्षा 12 वीं के लिए दिनांक 05 अगस्त 2021 से कोचिंग संस्थाएं प्रारंभ की जा सकेगी । कोचिंग संस्थान में कार्यरत समस्त शिक्षकों एवं स्टॉफ हेतु वेक्सिनेशन अनिवार्य होगा । कोंचिग संस्थानों के सेनिटाइजेशन एवं बाथरूम इत्यादि की साफ - सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । कोचिंग संचालन में भी नियत कोविड -19 प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य होगा । स्थानीय प्रशासन कोचिंग संस्थानों के संचालन की नियमित रूप से इस बात की . जांच करेगा कि उक्त संस्थानों द्वारा कोविड -19 प्रोटोकाल का पालन किया जा रहा है .

 10. विद्यालय , छात्रावास एवं कोचिंग संस्थान को निर्धारित किए गए केलेण्डर अनुसार खोले जाने के संबंध में स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत आवश्यक निर्णय हेतु प्रकरण जिला आपदा प्रबंधन समिति में प्रस्तुत किया जाएगा । जिला आपदा प्रबंधन समिति तदनुसार उक्त संस्थाओं को प्रारभ करने के बारे में अंतिम निर्णय लेगी । यदि जिला आपदा प्रबंधन समिति , प्रस्ताव से भिन्न मत रखती है तो संबंधित कलेक्टर कारण दर्शित करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग को वस्तु स्थिति से अवगत कराएंगे ।

11.स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय - समय पर जारी किये गये स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी एसओपी / गाईड लाईन ( संलग्न ) का पालन अनिवार्य होगा 

12.प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्त स्टाफ का कोविड प्रतिरोधक टीकाकरण हो गया हो । यदि स्टाफ के किसी सदस्य द्वारा टीका नहीं लगवाया गया हो तो तुरंत टीका लगवाने हेतु निर्देशित किया जाए । पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए । 

13. प्राचार्य / छात्रावास अधीक्षक समय - समय पर छात्रों तथा स्टाफ का रेण्डम कोविड -19 का टेस्ट कराये । 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

 ( प्रमोद सिंह ) उपसचिव

म.प्र शासन , स्कूल शिक्षा विभाग 

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