Header Ads Widget

कर्मचारियों की पदोन्नति का आदेश खुशखबरी

 

कर्मचारियों की पदोन्नति का आदेश खुशखबरी

पुलिस अधीक्षक , जिला - गुना ( म ० प्र ० ) क्रमांक / पु 0 अ 0 / गुना / स्थापना / 13530 / 2021 , दिनांक 17/06/2021 आदेश आरक्षक से प्रधान आरक्षक के पद का कार्यवाहक प्रभार दिये जाने के संबंध में पुलिस मुख्यालय भोपाल के पत्र कमांक / पुमु / 3 / कार्मिक / 12 / 090 / 21 दिनांक 10.02.2021 द्वारा जीओपी क्रमांक 148/21 यथा संशाधित दिनांक 12.02.2021 17.02.2021 में निहित प्रावधानो अनुसार कार्यालयीन पत्र कमांक / पुअ / गुना / स्था / 12700 / 2021 दिनांक 05.06.2021 द्वारा जारी आरक्षक से प्रधान आरक्षक उपयुक्तता सूची पर लाये गये आरक्षको का पुलिस उप महानिरीक्षक ग्वालियर रेंज , ग्वालियर के पन्न कमांक / उमनि / ग्वा / स्था / एल -1816 / 21 दिनांक 13.06.2021 द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने पर निम्नलिखित आरक्षको को प्रधान आरक्षक ( जीडी ) के रिक्त पदो पर निम्नांकित शर्तों के अधीन “ कार्यवाहक " प्रभार दिया जाकर पूर्ववत स्थान पर ही पदस्थ किया जाता है ।

 आरक्षक से प्रधान आरक्षक पर पदोन्नत

पदोन्नति की शर्तें
1. कार्यवाहक प्रभार " धारण करने की अवधि में उच्च कार्यवाहक पद की वर्दी धारण कर सकेगे , किंतु उन्हें इसके लिये अलग से कोई अतिरिक्त गणवेश अनुदान या गणवेश भत्ता की पात्रता नहीं होगी । • “ 
2. कार्यवाहक प्रभार " के उच्च पद पर कार्य करने वाले अधिकारी वही अन्य सभी भत्ते प्राप्त करने के पात्र होगें , जिसे कि वह कार्यवाहक प्रभार प्राप्त करने से ठीक पूर्व प्राप्त कर रहे थे । किसी अन्य अतिरिक्त या उच्चतर वेतन या वेतनमान या वेतनवृद्धि या भत्ते की पात्रता नहीं होगी । दोहरा कार्य भत्ता की भी पात्रता नही होगी । 

3." कार्यवाहक प्रभार " में उच्चपद पर कार्य करने वाले कर्मचारी को दण्ड देने या उसके विरूद्ध विभागीय जाँच कार्यवाही संस्थित करने एवं उनके वार्षिक कार्य के मूल्यांकन ( एसीआर ) की प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार होगी , जैसी कि उस कार्यवाहक प्रभार के ठीक पूर्व के मूल पद के अनुसार निर्धारित है । 
4." कार्यवाहक प्रभार " दिये जाने का आदेश किसी भी समय बिना किसी पूर्व नोटिस के सक्षम अधिकारी ( अनुशासनिक अधिकारी / नियंत्रणकर्ता अधिकारी / इकाई प्रमुख ) द्वारा निरस्त किया जाकर संबंधित को उसके मूल पद पर वापस किया जा सकता है । •
5. " कार्यवाहक प्रभार " ग्रहण करने वाले किसी भी पुलिस स्टाफ को भविष्य में पदोन्नति के विचारण में वरीयता का कोई अधिकार नही होगा । •
6. यदि किसी आरक्षक के विरूद्ध विभागीय जाँच एवं आपराधिक प्रकरण , लोकायुक्त जॉच आदि की कार्यवाही लंबित होना पायी जाती है अथवा दीर्घ शास्ति या वेतनवृद्धि रोकने संबंधी दण्ड प्रभावशील है , तो उसे कार्यभार गृहण न कराकर कार्यालय को सूचित करे । 
उपरोक्त शर्तों के अधीन आरक्षको की " कार्यवाहक प्रभार " ( उच्चतर पद पर कार्य करने का अधिकार ) पर आमद लेकर आमद सूचना से इस कार्यालय को अवगत कराया जावे





एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ