भोपाल - मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव महोदय द्वारा मध्य प्रदेश के सभी शासकीय स्कूल कॉलेज शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में एक नवीन निर्देश आदेश जारी हुआ है। आदेश दिनांक 10/06/21 क्रमाक एफ44-04 / 2019 / 20-2 मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग के आदेश कमांक एफ - 35-09 / 2020 / दो / सी -2 दिनांक 15.6.2021 द्वारा राज्य के जिलों में कोविज्ञ -- 19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना कफयूं के प्रतिबंधी के संबंध में जारी नवीन दिशा - निर्देश के अनुसार
स्कूल कॉलेज शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे
राज्य में स्कूल कॉलेज , शैक्षणिक / प्रशिक्षण / क्रोचिंग संस्थान बंद रहेंगे । ऑनलाईन क्लासेस चल सकेगी । शासकीय विद्यालय में कार्यरत समस्त शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक स्टाफ की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहेगी । छात्रों की पढ़ाई का संचालन सतत ऑनलाइन तरीके से चलता रहेगा इसमें किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं रहेगी अर्थात अध्यापन की प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी।
स्कूल शिक्षा विभाग के नवीन दिशा निर्देश आदेश
1.प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों में दिनांक 30 जून 2021 तक प्रवेश प्रक्रिया जारी रहेगी । अशासकीय विद्यालय प्रवेश संबंध में स्वयं निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेंगे ।
2. समस्त विद्यालयों में कक्षाओं का संचालन नहीं होगा । ऑनलाईन कक्षायें संचालित की जा सकेगी ।
3. समस्त शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक / गैर शैक्षणिक स्टॉफ की उपस्थिति शत प्रतिशत रहेगी
( प्रमोद सिंह )
उप सचिव म.प्र.शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
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